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राज्य सरकार का उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग मुख्यतः अल्कोहल युक्त पेय पदार्थो के निर्माण एवं बिक्री संबंधी सरकार के अधिनियम/नियमों का प्रभावकारी विनियमन का कार्य करता है। उक्त कार्य के तहत मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों का संचालन/बन्दोबस्ती की जाती है। मदिरा की खुदरा बिक्री के दुकानों की बन्दोबस्ती के निमित्त विभाग द्वारा इस वर्ष ‘‘झारखण्ड उत्पाद (मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बन्दोबस्ती एवं संचालन) नियमावली, 2025 संसूचित की गई है। उक्त नियमावली के अधीन राज्य की मदिरा की खुदरा बिक्री की दुकानों का चालू वित्तीय वर्ष सहित 05 (पाँच) वित्तीय वर्षो के लिए इच्छुक उम्मीदवारों के साथ बंदोबस्ती की जाएगी। मदिरा की खुदरा बिक्री के दुकानों की बन्दोबस्ती ई-लॉटरी के माध्यम से कराई जाएगी। ई-लॉटरी की सम्पूर्ण प्रक्रिया ऑनलाईन माध्यम से संपादित की जाएगी। बन्दोबस्ती प्रक्रिया के अन्तर्गत सर्वप्रथम राज्य के सभी जिले अपने-अपने जिलान्तर्गत मदिरा की खुदरा दुकानों के वार्षिक राजस्व लक्ष्य का निर्धारण एवं दुकानों के समूह का गठन कर बन्दोबस्ती की पात्रता, शर्त्तें एवं बंधेज का विवरण अंकित करते हुए एक मानक प्रपत्र में बिक्री अधिसूचना का प्रकाशन करेंगे। प्रकाशित बिक्री अधिसूचना के शर्त्तो के अधीन भारत का कोई नागरिक जो 21 वर्ष से कम आयु का न हो, HUF, साझेदारी फर्म अथवा निबंधित कम्पनी संबंधित जिलों के मदिरा की खुदरा बिक्री की दुकानों के समूह की बन्दोबस्ती लेने के लिए विभाग के पोर्टल पर वांछित कागजात अपलोड एवं शुल्क का भुगतान करते हुए ऑनलाईन विधि से आवेदन कर सकेंगे। आवेदन प्रक्रिया में देय सभी प्रकार के शुल्कों का भुगतान केवल ऑनलाईन विधि (Credit card, Debit Card & Net banking) से किया जाएगा। मदिरा की खुदरा बिक्री की दुकानों के प्रत्येक समूह के लिए ऑनलाईन पोर्टल पर प्राप्त सभी आवेदनों में से यादृच्छिकरण विधि (Randomization Method) से ई-लॉटरी द्वारा तीन विजेताओं का चयन किया जाएगा। तीनों विजेताओं में से सबसे पहले प्रथम विजेता को विनिर्दिष्ट समयावधि में वांछित शुल्क का भुगतान कर खुदरा बिक्री के दुकानों के समूह की बन्दोबस्ती लेने का अवसर दिया जाएगा। प्रथम विजेता के द्वारा विनिर्दिष्ट समयावधि में वांछित शुल्क जमा करने में विफल रहने पर क्रमशः दूसरे एवं तीसरे विजेता को उक्त दुकानों के समूह की बंदोबस्ती लेने का अवसर दिया जाएगा। कोई आवेदक किसी खुदरा उत्पाद दुकानों के एवं समूह के लिए अधिकतम तीन आवेदन दे सकता है तथा किसी जिला में अधिकतम तीन समूह तथा सम्पूर्ण राज्य में अधिकतम 09 समूह की बन्दोबस्ती प्राप्त कर सकता है। ई-लॉटरी की प्रक्रिया को सम्पादित करने के लिए भारत सरकार की एजेंसी NIC (National Informatics Center) को विभाग द्वारा अधिकृत किया गया है। बन्दोबस्ती हेतु NIC द्वारा विकसित Software का भारत सरकार की Empanelled एजेन्सी Cert-in से दो बार Security Audit करा ली गई है। बन्दोबस्ती के लिए NIC द्वारा विकसित ई-लॉटरी प्रणाली के सॉफ्टवेयर की प्रक्रिया का Vetting भी प्रतिष्ठित एन्जेसी C-DAC से कराई जा चुकी है। इस प्रकार ई-लॉटरी की सम्पूर्ण प्रक्रिया पारदर्शी, सुरक्षित, विश्वसनीय एवं निष्पक्ष है। ई-लॉटरी प्रणाली से स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा के माहौल में आवेदक, मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बन्दोबस्ती के लिए बगैर किसी के प्रभाव में आये, सुव्यवस्थित रूप से अधिकाधिक संख्या में भाग ले सकेंगे।